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APNI KHABAR

शुक्रवार, 13 दिसंबर 2019

विवाहिता की मौत, तेजाब पिलाकर हत्या का आरोप, पति पुलिस हिरासत में

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आगरा| नगलापदी इलाके में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने पर मायके वालों ने दहेज़ के कारण तेज़ाब पिलाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए विवाहिता के पति, सास-ससुर और देवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया| मृतका का पति पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ की जा रही है| 
फीरोजाबाद के थाना टूंडला के जरौली गांव में रहने वाली आरती (22) पुत्री एबरन सिंह की शादी ढाई साल पहले रवि से हुई थी। न्यू आगरा के नगला पदी क्षेत्र में रहने वाला रवि टेंपो चालक है। आरती के मायके वालों के अनुसार शादी के कुछ महीने बाद ही पति और ससुराल वालों ने आरती को परेशान करना शुरू कर दिया। पति आए दिन उसके साथ मारपीट करता था। एक साल पहले आरती ने बेटी को जन्म दिया। मगर, पति और ससुराल वालों का उत्पीडऩ कम नहीं हुआ। आरोप है कि दो लाख रुपये की मांग पूरी नहीं होने पर पति और ससुराल वालों ने विवाहिता को तेजाब पिला दिया। इससे उसकी मौत हो गई। उन्हें इसकी जानकारी बुधवार को हुई, जब आरती की मौत हो गई। 

लगभग आधा आगरा झेलेगा तीन दिन जलसंकट,मेंटेनेंस के लिए लिया गया शटडाउन

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लगभग आधे शहर की आबादी को आज शाम से पानी के संकट से जूझना होगा। मदिया कटरा तिराहा पर पानी की लाइन की मरम्मत आज (शुक्रवार को) शुरू हो रही है। सुबह की जलापूर्ति के तुरंत बाद सिकंदरा के दोनों वाटरवर्क्‍स बंद कर दिये जायेंगे। इससे सिकंदरा, बोदला, शाहगंज, केदारनगर, आवास विकास के सभी सेक्टर, गढ़ी भदौरिया, लोहामंडी, मदिया कटरा रोड, तोता का ताल, खंदारी, संजय प्लेस, बाग फरजाना, चर्च रोड व उसके आसपास, लायर्स कॉलोनी व उसके आसपास के क्षेत्रों में जलापूर्ति नहीं होगी। जल संसथान का कहना है कि 1.30 लाख आबादी को टैंकरों पानी की आपूर्ति होगी। जल संस्थान के महाप्रबंधक आरएस यादव ने बताया कि 15 दिसंबर तक जलापूर्ति ठप रहेगी। दर्जनभर टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जाएगी।

नागरिकता (संशोधन) विधेयक बन गया क़ानून, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, धार्मिक आधार पर प्रताड़ना के चलते भारत आये अल्संख्यकों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ़

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पूर्वोत्तर में जारी भारी हिंसा के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यसभा से पास होने के अगले ही दिन नागरिकता संशोधन बिल-2019 को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही यह कानून बन गया और पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा बांग्लादेश के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता साफ हो गया। संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद अब नागरिकता संशोधन बिल (Citizenship Amendment Bill) कानून बन गया| इससे पहले बुधवार को राज्‍यसभा में नागरिकता संशोधन बिल के पास होना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्‍वागत किया और इसे भारत के इतिहास में मील का पत्‍थर बताया था| प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया था कि भारत के लिए और हमारे देश की करुणा और भाईचारे की भावना के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है|


बृहस्पतिवार देर रात जारी अधिसूचना के मुताबिक यह कानून गजट प्रकाशन के साथ ही लागू हो गया। नया कानून नागरिकता अधिनियम 1955 में बदलाव करेगा। इसके तहत 31 दिसंबर, 2014 तक धर्म के आधार पर प्रताड़ना के चलते पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को अवैध घुसपैठिया नहीं माना जाएगा, बल्कि उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी।
मौजूदा कानून के मुताबिक किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल यहां में रहना अनिवार्य था। नए कानून में पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों के लिए यह अवधि घटाकर छह साल कर दी गई है। मौजूदा कानून के तहत भारत में अवैध तरीके से दाखिल होने वाले लोगों को नागरिकता नहीं मिल सकती थी और उन्हें वापस उनके देश भेजने या हिरासत में रखने के प्रावधान था।
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