मुंबई: हाजी
अली दरगाह के भीतरी भाग तक महिलाओं को जाने की इजाज़त मिल गई है| बॉम्बे
हाइकोर्ट ने 2012 से महिलाओं के जाने पर लगी पाबंदी को असंवैधानिक बताते
हुए हटा लिया है| हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से दरगाह जाने वाली महिलाओं को
सुरक्षा मुहैया कराने को कहा है| 2011 तक महिलाओं के प्रवेश पर यहां कोई
पांबदी नहीं थी| लेकिन 2012 में दरगाह मैनेजमेंट मे यह कहते हुए महिलाओं की
एंट्री पर रोक लगा दी थी कि शरिया कानून के मुताबिक, महिलाओं का कब्रों पर
जाना गैर-इस्लामी है|
हाजी
अली दरगाह न्यास इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना चाहता है और
न्यास की ओर से दायर याचिका के कारण अदालत ने अपने इस आदेश पर छह हफ्ते के
लिए रोक लगा दी है|
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