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APNI KHABAR

Saturday, 14 March 2020

Uttar Pradesh: उपद्रव में हुए नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से ही, योगी सरकार लायेगी अध्यादेश

धरना-प्रदर्शन, आंदोलन के दौरान हुए नुकसान की होगी रिकवरी

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने विरोध प्रदर्शनों, आंदोलनों, जुलूसों और धरने के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को क्षति पहुंचाने वाले लोगों से नुकसान की भरपाई के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है। सरकार ने 13 मार्च को हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला किया है कि इस संबंध में फिलहाल 'उत्तर प्रदेश रिकवरी फ़ॉर डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट अध्यादेश-2020' लाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है। माना जा रहा है कि अध्यादेश में नुकसान की वसूली के साथ ही सज़ा आदि का प्रावधान भी होगा। 
प्रदेश में सीएए के विरोध में 20 दिसंबर को हुई हिंसा के दौरान बड़े पैमाने सार्वजनिक व निजी संपत्ति को दंगाइयों ने नुकसान पहुंचाया था। प्रदेश सरकार ने इसे लेकर वसूली की प्रक्रिया शुरू की और दंगे के दौरान हिंसा के आरोपियों के पोस्टर भी लगाए थे जिसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपत्ति जताते हुए पोस्टर हटाने के आदेश दिए थे। इस आदेश के खिलाफ प्रदेश सरकार फिलहाल सुप्रीम कोर्ट गई हुई है।

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